29 फरवरी के बाद, RBI ने Paytm Payment Bank पर लगाई रोक।

बुधवार को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते को

फास्टैग, वॉलेट और इंस्ट्रूमेंट्स में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से मना कर दिया।

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ की ये कार्रवाई एक विस्तृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार की है।

और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट से अनुपालन प्रमाणित हुआ है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इन रिपोर्टों से बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी और गैर-अनुपालन की चिंताएं सामने आई हैं,

जिससे अतिरिक्त कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी।

आरबीआई ने बताया कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड, प्रीपेड उपकरण आदि में

किसी भी जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप के अलावा किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग और राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड मिल सकते हैं।

अपने खातों से शेष धन निकालने या इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

साथ ही, मार्च 2022 में रिज़र्व बैंक ने पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का आदेश दिया।

पिछले साल, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक मिलने से रोक दिया था।

और बैंक की "भौतिक" चिंताओं का हवाला देते हुए उसके आईटी प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश दिया।